Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana – प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण दुर्घटना बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु या विकलांगता से बचाव के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना खासकर उन व्यक्तियों के लिए फायदेमंद है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास अन्य बीमा कवरेज नहीं है।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana: Overview
Name of Scheme | Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana(PMSBY) |
Scheme Type | Insurance |
Article Name | Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana |
Article Type | Sarkari Yojana |
Application Process | Offline / Online |
Official Website | jansuraksha.gov.in |
योजना की मुख्य विशेषताएं
- प्रीमियम: केवल ₹20 प्रति वर्ष प्रति सदस्य, जो प्रत्येक वर्ष 1 जून से पहले खाताधारक के बैंक या डाकघर खाते से स्वतः कट जाता है।
- बीमा कवरेज:
- मृत्यु पर: नामांकित व्यक्ति को ₹2 लाख की राशि प्रदान की जाएगी।
- कुल विकलांगता पर: बीमित व्यक्ति को ₹2 लाख मिलेंगे (दोनों आंखों की दृष्टि खोना, दोनों हाथ या पैर का उपयोग खोना आदि)।
- आंशिक विकलांगता पर: बीमित व्यक्ति को ₹1 लाख मिलेंगे (एक आंख की दृष्टि खोना, एक हाथ या पैर का उपयोग खोना)।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
Criteria | Details |
---|---|
Age Limit | 18 to 70 years |
Bank Account | Must have a personal bank/post office account |
Consent | Must agree to participate and enable auto-debit |
आवेदन प्रक्रिया:
- Registration on Enrollment: अपने बैंक या डाकघर जाकर आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
- Online Option: बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से भी योजना में शामिल हो सकते हैं।
- Documents Required: बैंक खाता विवरण, पहचान प्रमाण (जैसे आधार कार्ड), मोबाइल नंबर, और ईमेल पता।
योजना के लाभ:
PMSBY एक किफायती और प्रभावी बीमा योजना है जो दुर्घटनाओं के कारण होने वाले जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करती है और परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह योजना उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से सहायक है जिनके पास अन्य बीमा विकल्प नहीं हैं।
अंतिम विचार: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हर भारतीय नागरिक के लिए आवश्यक है। इसकी कम लागत और व्यापक कवरेज इसे एक अत्यंत प्रभावी सुरक्षा उपाय बनाते हैं।
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Official Website | jansuraksha.gov.in |
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एक दुर्घटना बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य भारत में बैंक खाताधारकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना दुर्घटना से होने वाली मृत्यु और विकलांगता के मामले में एकमुश्त राशि का भुगतान करती है।
पात्रता और नामांकन:
- 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के पास बैंक खाता होना चाहिए।
- योजना में शामिल होने के लिए बैंक खाते से स्वचालित प्रीमियम कटौती की सहमति आवश्यक है।
- नामांकन के लिए बैंक शाखा में जाएं, ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड करें, या आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
प्रीमियम और कवरेज:
- वार्षिक प्रीमियम केवल ₹20/- प्रति सदस्य है।
- कवरेज 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष के लिए मान्य होती है।
- कवरेज 70 वर्ष की आयु पूरी होने पर, बैंक खाता बंद होने पर, या खाते में अपर्याप्त शेष राशि होने पर समाप्त हो जाती है।
- यदि एक व्यक्ति कई खातों से नामांकित है और प्रीमियम प्राप्त हो जाता है, तो बीमा कवर केवल ₹2 लाख तक ही सीमित रहेगा।
लाभ:
- मृत्यु पर: नामांकित व्यक्ति को ₹2 लाख मिलेंगे।
- दोनों आंखें, हाथ, या पैर की पूर्ण और अपरिवर्तनीय हानि पर: बीमित व्यक्ति को ₹2 लाख मिलेंगे।
- एक आंख, हाथ, या पैर की पूर्ण और अपरिवर्तनीय हानि पर: बीमित व्यक्ति को ₹1 लाख मिलेंगे।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:
- यह योजना अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों, आत्महत्या, या प्राकृतिक आपदाओं (जैसे भूकंप, बाढ़ आदि) से होने वाली मृत्यु को कवर नहीं करती।
- पॉलिसी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस को देना और एफआईआर प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है।
- यदि बीमित व्यक्ति लापता है और मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई है, तो कानूनी उत्तराधिकारी लाभ के पात्र नहीं होंगे।
- एक खाताधारक योजना में कई बैंक खातों से शामिल हो सकता है, लेकिन कुल लाभ ₹2 लाख तक ही सीमित रहेगा।
संपर्क जानकारी:
- राज्य-विशिष्ट टोल-फ्री नंबरों के लिए देखें: टोल-फ्री सूची
- राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर: 1800-180-1111 / 1800-110-001
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) सहायता: support-myscheme[at]digitalindia.gov.in
PMSBY योजना प्रत्येक नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है, जो उन्हें दुर्घटनाओं से सुरक्षित रखने और उनके परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करती है।